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गोपनीयता नीति

1. उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र

यह गोपनीयता नीति राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (NHSRC) की वेबसाइट nhsrcindia.org, उसके अंतर्गत संचालित सभी उप-डोमेन एवं पोर्टलों पर लागू होती है। इनमें गुणवत्ता एवं रोगी सुरक्षा पोर्टल (qps.nhsrcindia.org), भर्ती पोर्टल (recruitment.nhsrcindia.org), मूल्यांकन अनुप्रयोग (apa.nhsrcindia.org), गैर-सरकारी संगठन अनुदान पोर्टल (ngo.nhsrcindia.org) तथा ऐसे अन्य सभी डिजिटल माध्यम शामिल हैं, जहाँ व्यक्तिगत डेटा का संग्रहण एवं प्रसंस्करण किया जाता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (NHSRC), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने वाली एक संस्था है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण, नीतिगत सहयोग, क्षमता निर्माण तथा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता आश्वासन के क्षेत्र में कार्यरत है (NHSRC के मिशन, विज़न एवं नीति वक्तव्य के अनुरूप)।

तदनुसार, यह नीति NHSRC के सार्वजनिक एवं डिजिटल माध्यमों के माध्यम से होने वाली गतिविधियों तथा व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण से संबंधित प्रक्रियाओं का विवरण प्रस्तुत करती है। यह नीति सभी हितधारकों एवं डेटा प्राचार्यों पर लागू होती है, जिनमें वेबसाइट अथवा अन्य डिजिटल माध्यमों के सामान्य आगंतुक, सूचना का अधिकार के आवेदक, नौकरी एवं इंटर्नशिप के अभ्यर्थी, निविदा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी, गैर-सरकारी संगठन (NGO) अनुदान के आवेदक तथा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) जैसे कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थी एवं मूल्यांकनकर्ता सहित अन्य संबंधित व्यक्ति सम्मिलित हैं।

2. एकत्रित की जाने वाली जानकारी

2.1 स्वचालित रूप से एकत्रित की जाने वाली जानकारी (सभी आगंतुकों के लिए)

जब आप इस वेबसाइट का उपयोग करते हैं, तो सुरक्षा एवं सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए कुछ मानक लॉग संबंधी जानकारी स्वचालित रूप से दर्ज की जा सकती है। इसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं -

आई.पी एड्रेस / डोमेन, वेबसाइट तक पहुँच की तिथि एवं समय, देखे गए वेब पृष्ठ, डाउनलोड की गई फाइलें, संदर्भित वेब पृष्ठ अथवा खोज इंजन।

2.2 आपके द्वारा स्वैच्छिक रूप से प्रदान की गई जानकारी

  • संपर्क / प्रतिपुष्टि प्रपत्रों, भर्ती पोर्टल तथा इंटर्नशिप आवेदन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई जानकारी (उदाहरणार्थ - "NHSRC प्रतिपुष्टि", "सार्वजनिक परामर्श पर प्रतिक्रिया")।
  • सूचना का अधिकार (RTI) के अंतर्गत प्राप्त आवेदन।
  • भर्ती एवं इंटर्नशिप आवेदनों से संबंधित जानकारी, जैसे - नाम, जन्म तिथि, संपर्क विवरण, वर्तमान एवं स्थायी पता, जीवन-वृत्त , शैक्षणिक योग्यता तथा व्यावसायिक अनुभव।
  • निविदा, अनुदान अथवा गैर-सरकारी संगठनों (NGO) के पैनलीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन, जिनमें संगठन संबंधी विवरण, वित्तीय अभिलेख तथा अनुपालन संबंधी दस्तावेज सम्मिलित हैं।
  • प्रशिक्षण एवं मूल्यांकनकर्ता कार्यक्रमों (उदाहरणार्थ - राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) के अंतर्गत बाह्य मूल्यांकनकर्ता प्रशिक्षण) हेतु पंजीकरण, जिनमें व्यावसायिक योग्यताओं से संबंधित जानकारी भी सम्मिलित हो सकती है।
  • ई-मेल के माध्यम से प्राप्त पत्राचार।

2.3 व्यक्तिगत डेटा का विनिर्दिष्ट प्रसंस्करण

NHSRC द्वारा एकत्रित सभी व्यक्तिगत डेटा, जिनमें किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अभिलेखों का प्रत्येक छह माह में अद्यतन किया जाना भी शामिल है, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार एक समान रूप से विनियमित किए जाते हैं।

ऐसे डेटा का संग्रहण एवं प्रसंस्करण केवल निर्धारित वैध उद्देश्य की पूर्ति हेतु तथा आपकी स्पष्ट सहमति अथवा अधिनियम के अंतर्गत अनुमत अन्य वैध आधारों पर किया जाता है।

NHSRC सभी संसाधित व्यक्तिगत अभिलेखों की सुरक्षा, अखंडता तथा अनधिकृत पहुँच की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ तकनीकी एवं संगठनात्मक सुरक्षा उपाय अपनाता है।

2.4 कुकीज़ एवं ट्रैकिंग प्रौद्योगिकियाँ

आवश्यक कुकीज़ : वेबसाइट की मूलभूत कार्यक्षमता, जैसे उपयोगकर्ता सत्र का संचालन, सुरक्षा एवं अभिगम्यता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कुकीज़।

सत्र कुकीज़ : उपयोगकर्ता सत्रों के प्रबंधन के लिए प्रयुक्त अस्थायी कुकीज़, जो ब्राउज़र बंद होने पर स्वतः हट जाती हैं।

प्राथमिकता एवं ट्रैकिंग कुकीज़ : इन कुकीज़ का उपयोग केवल उपयोगकर्ता की स्पष्ट सहमति प्राप्त होने के बाद किया जाता है। इनके माध्यम से भाषा, प्रदर्शन संबंधी प्राथमिकताओं अथवा जहाँ लागू हो, विश्लेषणात्मक ट्रैकिंग संबंधी जानकारी संग्रहीत की जाती है।

3. आपकी जानकारी का उपयोग

आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी का प्रसंस्करण केवल उसी निर्दिष्ट एवं वैध उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, जिसके लिए वह उपलब्ध कराई गई है। इसका उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है -

  • प्रश्नों, प्रतिपुष्टि एवं सूचना का अधिकार (RTI) से संबंधित आवेदनों का उत्तर देने हेतु।
  • भर्ती, इंटर्नशिप, निविदा तथा अनुदान संबंधी आवेदनों की प्रक्रिया संपन्न करने हेतु।
  • प्रशिक्षण, मूल्यांकन एवं प्रमाणन कार्यक्रमों का संचालन एवं प्रबंधन करने हेतु।
  • वेबसाइट की सुरक्षा सुनिश्चित करने, डेटा उल्लंघनों की रोकथाम करने तथा आगंतुकों से संबंधित समेकित सांख्यिकीय जानकारी तैयार करने हेतु।
  • प्रचलित विधिक प्रावधानों के अनुसार विधिक, लेखा-परीक्षण एवं शासकीय प्रतिवेदन संबंधी दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।

व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग उपर्युक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त किसी अन्य असंबद्ध उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। आपकी पूर्व स्पष्ट एवं बिना शर्त सहमति के बिना आपके व्यक्तिगत डेटा का उपयोग द्वितीयक संचारके लिए नहीं किया जाएगा तथा न ही आपको किसी मेलिंग सूची में सम्मिलित किया जाएगा। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार, डेटा प्राचार्य को उपर्युक्त किसी भी उद्देश्य के लिए प्रदान की गई अपनी सहमति को किसी भी समय वापस लेने का अधिकार होगा।

4. विधिक आधार एवं लागू विधि

  • डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 तथा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025, जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को विनियमित करने वाला प्रमुख विधिक ढाँचा प्रदान करते हैं।
  • सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा उसके अधीन बनाए गए प्रभावी नियम, जो केवल कंप्यूटर प्रणालियों की सुरक्षा एवं साइबर अपराधों से संबंधित उन प्रावधानों तक सीमित हैं, जिनका पुनरावर्तन डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 में नहीं किया गया है।
  • सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, जिसके अंतर्गत सूचना का अधिकार (RTI) से संबंधित डेटा का प्रसंस्करण डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की धारा 44(3) के अंतर्गत किए गए गोपनीयता संबंधी संशोधनों के अनुरूप किया जाता है।
  • भारत सरकार के वेबसाइटों हेतु दिशा-निर्देश (GIGW), जिनके अनुसार वेबसाइट की अभिगम्यता, प्रशासनिक गुणवत्ता तथा डिज़ाइन संबंधी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

5. डेटा साझा करना एवं प्रकटीकरण

  • हम व्यक्तिगत जानकारी का विक्रय अथवा किराये पर हस्तांतरण नहीं करते हैं।
  • व्यक्तिगत जानकारी को केवल निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों / विभागों / एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है, जैसे- भर्ती पात्रता का सत्यापन, सूचना का अधिकार (RTI) से संबंधित समन्वय अथवा चिकित्सा एवं दुर्घटना बीमा संबंधी कार्यवाही। इस प्रकार की जानकारी का प्रकटीकरण केवल आपकी स्पष्ट सहमति अथवा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अंतर्गत अनुमत वैध उपयोग के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाएगा।
  • यदि किसी न्यायालय, विधि प्रवर्तन एजेंसी, नियामक निकाय अथवा अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा विधिसम्मत आदेश, वारंट अथवा निर्देश जारी किया जाता है, तो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की धारा 7 के अंतर्गत सहमति से छूट प्राप्त प्रावधानों के अनुसार व्यक्तिगत जानकारी का प्रकटीकरण किया जा सकता है।
  • जहाँ NHSRC की ओर से तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता, जैसे- होस्टिंग सेवा प्रदाता, पोर्टल सॉफ़्टवेयर प्रदाता अथवा ऑनलाइन लिखित परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी, व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण करते हैं, वहाँ वे डेटा प्रोसेसरके रूप में कार्य करेंगे। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की धारा 8 के अनुसार ऐसे डेटा प्रोसेसर औपचारिक विधिक अनुबंध के अधीन होंगे, जिसके अंतर्गत डेटा संरक्षण, उपयुक्त सुरक्षा उपायों तथा पूर्ण गोपनीयता का पालन करना अनिवार्य होगा।

6. डेटा अवधारण एवं विलोपन

  • डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की धारा 8(7) तथा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 के नियम 8 के अनुसार, व्यक्तिगत डेटा केवल उस अवधि तक सुरक्षित रखा जाएगा, जब तक उसके संग्रहण का निर्धारित उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता अथवा डेटा प्राचार्य अपनी सहमति वापस नहीं ले लेते, इनमें से जो भी पहले हो।
  • निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के उपरांत भी व्यक्तिगत डेटा केवल उतनी अवधि तक सुरक्षित रखा जाएगा, जितनी वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक हो। इसमें भर्ती संबंधी अभिलेख, वित्तीय लेखा-परीक्षण, ऑडिट ट्रेल तथा डिजिटल अभिगम एवं प्रसंस्करण लॉग के लिए अनिवार्य 01 वर्ष की अवधारण अवधि सम्मिलित है।
  • जहाँ डेटा अवधारण की अवधि प्रशासनिक प्रावधानों द्वारा निर्धारित होती है, वहाँ उसका पालन भारत सरकार द्वारा निर्धारित अभिलेख संरक्षण अनुसूचियोंके अनुसार किया जाएगा।
  • निर्धारित अवधारण अवधि समाप्त होने अथवा वैध डेटा विलोपन अनुरोध प्राप्त होने पर NHSRC यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित व्यक्तिगत डेटा सभी सक्रिय सर्वरों, बैकअप प्रणालियों तथा तृतीय पक्ष डेटा प्रोसेसर के डेटाबेस से स्थायी एवं सुरक्षित रूप से हटा दिया जाए अथवा उसे पूर्णतः अनाम बना दिया जाए, जिससे संबंधित व्यक्ति की पहचान किसी भी प्रकार से संभव न रहे।

7. डेटा सुरक्षा

  • डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की धारा 8(5) तथा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 के नियम 6 के अनुरूप, NHSRC अपने पास उपलब्ध डेटा की संवेदनशीलता के अनुसार उपयुक्त एवं युक्तिसंगत तकनीकी तथा संगठनात्मक सुरक्षा उपाय अपनाएगा।
  • ये सुरक्षा उपाय NHSRC की ओर से अनुबंधित तृतीय पक्ष डेटा प्रोसेसरद्वारा NHSRC की ओर से संसाधित सभी डेटा पर भी समान रूप से लागू होंगे।
  • भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुरूप, HTTPS/TLS एन्क्रिप्शन के माध्यम से सुरक्षित संचार, MeitY द्वारा सूचीबद्ध क्लाउड डेटा सेंटर पर सर्वरों की होस्टिंग, भूमिका-आधारित अभिगम नियंत्रण, सुदृढ़ प्रमाणीकरण तंत्र तथा पोर्टलों का समय-समय पर भेद्यता आकलन एवं प्रवेश परीक्षण अथवा स्वतंत्र सुरक्षा लेखा-परीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

8. डेटा उल्लंघन की सूचना

  • यदि व्यक्तिगत डेटा का कोई उल्लंघन होता है, जिसमें अनधिकृत अभिगम, डेटा का अनधिकृत प्रकटीकरण अथवा आकस्मिक परिवर्तन जैसी घटनाएँ सम्मिलित हों, तो NHSRC अपनी निर्धारित घटना प्रतिक्रिया योजना के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा।
  • डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की धारा 8(6) तथा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 के नियम 7 के अंतर्गत निर्धारित दायित्वों के अनुसार, घटना की जानकारी प्राप्त होते ही NHSRC बिना विलंब भारत के डेटा संरक्षण बोर्ड को प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।
  • उल्लंघन की प्रकृति, उसका दायरा तथा उसे नियंत्रित करने के लिए अपनाए गए उपायों का विस्तृत अनुवर्ती प्रतिवेदन घटना का पता चलने के 72 घंटे के भीतर भारत के डेटा संरक्षण बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा।
  • जहाँ लागू हो, प्रभावित व्यक्तियों / डेटा प्राचार्यों   को भी बिना अनावश्यक विलंब अथवा उल्लंघन को नियंत्रित किए जाने के 72 घंटे के भीतर स्पष्ट एवं सरल भाषा में सूचित किया जाएगा। इस सूचना में प्रभावित डेटा का विवरण तथा उनकी सुरक्षा हेतु अपनाए जाने वाले आवश्यक सुरक्षात्मक उपायों की जानकारी भी प्रदान की जाएगी।

9. आपके अधिकार

प्रचलित विधिक प्रावधानों के अधीन, डेटा प्राचार्य  को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे -

  • उनके संबंध में NHSRC के पास उपलब्ध व्यक्तिगत जानकारी के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार।
  • उनके व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण का सारांश, किए जा रहे प्रसंस्करण संबंधी कार्यों का विवरण तथा उन अन्य डेटा न्यासी अथवा डेटा प्रोसेसर की पहचान प्राप्त करने का अधिकार, जिनके साथ उनका डेटा साझा किया गया है।
  • गलत अथवा त्रुटिपूर्ण जानकारी में संशोधन, अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने तथा पुरानी हो चुकी व्यक्तिगत जानकारी को अद्यतन कराने का अधिकार।
  • विधिक, वैधानिक अथवा प्रशासनिक अभिलेख संरक्षण संबंधी आवश्यकताओं के अधीन अपने व्यक्तिगत डेटा को हटाने (विलोपन) का अनुरोध करने का अधिकार।
  • किसी भी समय अपनी सहमति को उसी सरलता से वापस लेने का अधिकार, जिस सरलता से वह प्रदान की गई थी। ऐसी स्थिति में, जब तक विधि द्वारा अन्यथा अधिकृत न हो, NHSRC तथा उसके डेटा प्रोसेसर संबंधित व्यक्तिगत डेटा का आगे का प्रसंस्करण तत्काल बंद कर देंगे।
  • अपनी मृत्यु अथवा अक्षम होने की स्थिति में इन अधिकारों का प्रयोग करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नामित करने का अधिकार।
  • अपने व्यक्तिगत डेटा के प्रबंधन से संबंधित किसी भी शिकायत को NHSRC की शिकायत निवारण व्यवस्था के माध्यम से दर्ज कराने का अधिकार।

शिकायत निवारण तंत्र

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप, NHSRC ने व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु एक सुलभ, पारदर्शी एवं प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है।

कोई भी डेटा प्राचार्य , जिसे अपने व्यक्तिगत डेटा के संग्रहण, उपयोग, भंडारण, प्रकटीकरण, अवधारण, संशोधन, विलोपन अथवा किसी अन्य प्रकार के प्रसंस्करण या डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग से संबंधित कोई शिकायत हो, वह निर्धारित संचार माध्यमों के द्वारा नामित शिकायत निवारण अधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकता है।

शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत निवारण अधिकारी शिकायत की प्राप्ति की पुष्टि करेगा, उसका प्रारंभिक परीक्षण करेगा तथा आवश्यकता होने पर मामले को परीक्षण एवं उपयुक्त अनुशंसाओं के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण शिकायत निवारण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण शिकायत निवारण समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों से होगा -

  1. प्रधान प्रशासनिक अधिकारी (PAO)  - अध्यक्ष
  2. मानव संसाधन प्रबंधक  - सदस्य
  3. सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधक  - सदस्य
  4. संबंधित तकनीकी प्रभाग द्वारा नामित एक सलाहकार  - सदस्य

 

समिति आवश्यकतानुसार शिकायतकर्ता अथवा संबंधित प्रभाग से अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकती है, मामले के तथ्यों की समीक्षा कर सकती है तथा उपयुक्त सुधारात्मक अथवा उपचारात्मक उपायों की अनुशंसा कर सकती है।

समिति की अनुशंसाओं के आधार पर शिकायत निवारण अधिकारी शिकायतकर्ता को अंतिम निर्णय से अवगत कराएगा तथा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप शिकायत का निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए यथोचित प्रयास करेगा।

सभी शिकायतों तथा उनसे संबंधित व्यक्तिगत डेटा को पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा तथा उनका प्रसंस्करण केवल शिकायत निवारण के उद्देश्य से ही किया जाएगा। ऐसे व्यक्तिगत डेटा को अनधिकृत अभिगम, प्रकटीकरण, संशोधन, हानि, विनाश अथवा दुरुपयोग से सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त तकनीकी एवं संगठनात्मक सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे।

डेटा प्राचार्यों   को अपनी शिकायत बाह्य प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व NHSRC की आंतरिक शिकायत निवारण व्यवस्था का उपयोग करना आवश्यक होगा। तथापि, यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिकायत का उत्तर प्राप्त नहीं होता है अथवा शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा प्रदान किए गए अंतिम निर्णय से शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है, तो उसे भारत के डेटा संरक्षण बोर्ड के समक्ष औपचारिक शिकायत प्रस्तुत करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त होगा।

शिकायत / संपर्क

इस गोपनीयता नीति अथवा व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण से संबंधित किसी भी प्रश्न, शिकायत, अनुरोध अथवा आपत्ति के लिए निम्नलिखित नामित शिकायत निवारण अधिकारी / गोपनीयता संपर्क अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है - ब्रिगेडियर संजय बावेजा (सेवानिवृत्त) , प्रधान प्रशासनिक अधिकारी , राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (NHSRC) ई-मेल : Sanjay.baweja@nhsrcindia.org दूरभाष : 011-26108983 (एक्सटेंशन 106)

10. बच्चों का व्यक्तिगत डेटा

  • NHSRC की वेबसाइट बच्चों के उपयोग के लिए अभिप्रेत नहीं है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की धारा 9 तथा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 के नियम 10 के अनुसार, NHSRC 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण उसके माता-पिता अथवा विधिक अभिभावक की पूर्व एवं सत्यापन योग्य सहमति प्राप्त किए बिना नहीं करेगा।
  • NHSRC बच्चों के व्यक्तिगत डेटा के ऐसे किसी भी प्रसंस्करण को पूर्णतः प्रतिबंधित करता है, जिससे उनके कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।
  • वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप, NHSRC अपने किसी भी उप-डोमेन अथवा पोर्टल के माध्यम से 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की गतिविधियों का ट्रैकिंग, व्यवहार संबंधी निगरानी अथवा प्रोफाइलिंग नहीं करता है और न ही उनके लिए लक्षित विज्ञापन अथवा प्रचार-सामग्री प्रसारित करता है।

11. इस नीति में परिवर्तन

  • यह नीति समय-समय पर, कम-से-कम प्रत्येक दो वर्ष में एक बार, अथवा नियामकीय संशोधनों, तकनीकी उन्नयन अथवा डेटा प्रसंस्करण संबंधी गतिविधियों में परिवर्तन के अनुरूप आवश्यकता होने पर संशोधित की जा सकती है। इस नीति के अंतिम अद्यतन की तिथि इस पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाएगी।
  • डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की धारा 5 के प्रावधानों के अनुसार, यदि किसी संशोधन के परिणामस्वरूप एकत्रित किए जाने वाले व्यक्तिगत डेटा की श्रेणियों, डेटा प्रसंस्करण के उद्देश्यों अथवा डेटा प्राचार्यों   को उपलब्ध अधिकारों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जाता है, तो NHSRC सभी पंजीकृत डेटा प्राचार्यों को पूर्व सूचना प्रदान करेगा।
  • ऐसी सूचना उपयुक्त डिजिटल माध्यमों, जैसे - ई-मेल, पोर्टल डैशबोर्ड पर अधिसूचना अथवा वेबसाइट पर प्रमुख सूचना-पट के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इसके साथ अद्यतन सहमति सूचना भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे डेटा प्राचार्य उसकी समीक्षा कर अपनी सहमति की पुनः पुष्टि कर सकें।

12. भाषा विकल्प एवं अभिगम्यता

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की धारा 5(3) के प्रावधानों के अनुरूप, यह गोपनीयता नीति तथा इससे संबंधित सभी सहमति सूचनाएँ हिंदी एवं अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं।उपयोगकर्ता अपनी सहमति प्रदान करने से पूर्व पोर्टल के शीर्ष पर उपलब्ध भाषा परिवर्तन विकल्प का उपयोग कर अपनी पसंद की भाषा का चयन कर सकते हैं।

13.  सहमति प्रबंधन मंच का एकीकरण

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की धारा 6(7) तथा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 के नियम 4 के अनुसार, NHSRC के पोर्टलों का उपयोग करने वाले डेटा प्राचार्यों   को पंजीकृत सहमति प्रबंधक के माध्यम से अपनी सहमति प्रदान करने, उसकी समीक्षा करने, उसका प्रबंधन करने अथवा उसे वापस लेने का अधिकार प्राप्त होगा।अधिकृत एवं परस्पर-संचालनीय सहमति प्रबंधक मंच के माध्यम से किसी डेटा प्राचार्य द्वारा सहमति में किए गए किसी भी संशोधन अथवा डेटा विलोपन संबंधी अनुरोध को NHSRC के डेटाबेस के साथ बिना अनावश्यक विलंब के समन्वित किया जाएगा तथा उसके अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

14. वैध उपयोग के अंतर्गत डेटा का प्रसंस्करण

यद्यपि स्पष्ट सहमति व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण का हमारा प्रमुख आधार है, तथापि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की धारा 7 के अंतर्गत अनुमत विशिष्ट वैध उपयोगों के लिए NHSRC पृथक सहमति प्राप्त किए बिना भी डिजिटल व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण कर सकता है।ऐसा प्रसंस्करण केवल भारतीय विधि के अंतर्गत सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन, किसी न्यायालय अथवा वैधानिक न्यायाधिकरण द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी आपात परिस्थितियों एवं चिकित्सकीय आपात स्थितियों के समाधान तक ही सीमित रहेगा।

15. दिव्यांग व्यक्तियों की ओर से सहमति

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की धारा 9(1) तथा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 के नियम 11 के प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई डेटा प्राचार्य ऐसा दिव्यांग व्यक्ति है जो स्वतंत्र रूप से डिजिटल लेन-देन करने में सक्षम नहीं है, तो उसके व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण केवल उसके विधिवत नियुक्त अथवा वैध अभिभावक की सत्यापन योग्य सहमति प्राप्त होने पर ही किया जाएगा।ऐसा विधिवत नियुक्त अथवा वैध अभिभावक, संबंधित डेटा प्राचार्य की ओर से अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध सभी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत होगा।